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आयकर रिटर्न, ऑडिट के साथ जीएसटी दाखिल करने की अंतिम तिथि वही, बढ़ने की मांग

31 दिसंबर यानी टैक्स रिटर्न और ऑडिट के साथ-साथ जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख। ऐसी स्थिति में, कर सलाहकारों और करदाताओं के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए, उन्हें उस तिथि को बढ़ाने की आवश्यकता होती है जिससे उन्हें अक्सर राहत मिलती है।

दिसंबर का महीना राजधानी भोपाल सहित राज्य भर के व्यापारियों और कर सलाहकारों के लिए बहुत व्यस्त साबित हो रहा है, क्योंकि टैक्स और टैक्स रिटर्न और वित्तीय वर्ष 2019-20 के ऑडिट में सादे पुराने वैट केस 2017-18 के आकलन के साथ-साथ और इसलिए वर्ष 2018-19। जीएसटी के अन्य रिटर्न पेश करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है, लेकिन राज्य के भीतर अभी तक लगभग 1.25 लाख लोगों का मूल्यांकन किया जाना बाकी है, जिसे अगले 11 दिनों के भीतर समाप्त करना मुश्किल है। यदि रिटर्न में अतिरिक्त रूप से संघर्ष किया जाता है, तो मूल्यांकन के मामलों में अनावश्यक मांग शुरू हो जाएगी, जिससे करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है।

इस युग को बढ़ाने की मांग की
वरिष्ठ कर सलाहकार शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि जीएसटी -1 जीएसटी के मासिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 11 दिसंबर थी। इस युग तक, लगभग 1.5 करोड़ रुपये के वार्षिक कारोबार वाले व्यापारियों ने रिटर्न दाखिल किया है। एक समतुल्य समय पर, GSTR-3B की अंतिम तिथि 22 दिसंबर तक है। इसके साथ ही अन्य रिटर्न पेश करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक है। टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख भी अक्सर यही होती है। इससे अक्सर समस्या होती है। ऐसी स्थिति में, यह मांग की गई है कि कर रिटर्न और ऑडिट दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 होनी चाहिए। दूसरी ओर, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख 28 फरवरी 2021 है। अगर विभाग तारीखों को बढ़ाता है, तो करदाताओं को काफी राहत मिलेगी। वर्तमान में, अधिक कार्यों के समतुल्य समय सीमा के लिए धन्यवाद, एक ड्रैग है।