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कंपनियों के निदेशकों को दिए जाने वाले वेतन पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने बुधवार को कहा कि कंपनियों के कर्मचारियों के रूप में काम करने वाले निदेशकों को दिए जाने वाले वेतन पर GST नहीं लगाया जाएगा। अप्रैल में एक आदेश आने के बाद एडवांस रूलिंग (AAR) जारी किया जाना था। AAR ने इस आदेश के दौरान कहा कि कंपनियों को अपने निदेशकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक पर GST का भुगतान करना होगा। CBIC ने कहा है कि जहां कॉर्पोरेट के प्रशासकों का पारिश्रमिक उन्हें पेशेवर फीस के रूप में दिया जाता है न कि वेतन के रूप में, ऐसे मामलों में ‘रिवर्स चार्ज’ के विचार पर GST लगाया जाएगा (सरकार द्वारा खुद खरीदार कर लगाया जाता है)। CBIC ने कहा है कि जहां निदेशकों के पारिश्रमिक को कंपनी के खातों में ‘वेतन’ घोषित किया गया है और कर अधिनियम की धारा 192 के तहत टीडीएस काटा जाता है। निदेशकों को इस तरह के भुगतान कर योग्य नहीं हैं। इसे केंद्रीय जीएसटी अधिनियम 2017 की अनुसूची -3 के तहत एक कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता को दी गई सेवाओं के रूप में कर योग्य नहीं माना जा सकता है।

CBIC ने कहा है कि जहां तक स्वतंत्र निदेशकों को किए गए भुगतानों का संबंध है, जो कॉर्पोरेट के कर्मचारी नहीं हैं। ऐसे निदेशकों द्वारा कॉर्पोरेट को प्रदान की गई सेवाओं के एवज में किए गए पारिश्रमिक के भुगतान पर उत्पाद और सेवा कर (GST) लागू होने जा रहा है, जहां तक भुगतान स्वतंत्र निदेशकों का होता है जो कॉर्पोरेट के कर्मचारी नहीं हैं।  गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) उनके निदेशकों द्वारा कॉर्पोरेट को प्रदान की गई सेवाओं के एवज में किए गए पारिश्रमिक के भुगतान पर लागू होने जा रहा है।