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जीएसटी काउंसिल की बैठक: GSTR 3B फॉर्म के लिए लेट फीस पर काउंसिल मीटिंग में राहत

नोटबंदी के बाद प्राथमिक समय के लिए आयोजित जीएसटी परिषद की यह 40 वीं बैठक थी

लॉकडाउन के बाद, उत्पाद और सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने शुक्रवार को प्राथमिक समय के लिए मुलाकात की। यह जीएसटी परिषद की अक्सर 40 वीं बैठक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद, वित्त मंत्री ने कहा कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक जिन लोगों ने जीएसटीआर 3 बी रिटर्न दाखिल नहीं किया है और उनके पास शून्य रिटर्न है उन्हें लेट फीस का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। बैठक के भीतर छोटी कंपनियों को राहत देते हुए, जीएसटी प्रतिशत को दाखिल करने पर ब्याज को आधा कर दिया गया है। ऐसी कंपनियों को देर से जीएसटी दाखिल करने पर 9 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना होगा। एक ही समय में, मई से जुलाई तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करते समय कोई विलंब शुल्क नहीं होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक बहुत सारे रिटर्न फाइलिंग लंबित हैं। ऐसे में जिन लोगों ने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उनसे कुछ भी लेट फीस नहीं ली जाएगी।

GSTR-3B की देर से फाइलिंग के लिए अत्यंत शुल्क के लिए 500 रुपये की सीमा है। GSTR 3B के लिए एक प्रतिस्थापन विंडो बनाई गई है, जिसके माध्यम से इस प्रकार के फाइलिंग की राशि को डोमिनियन डे से 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है।

जीएसटी संग्रह डेटा जारी नहीं किया गया
बता दें कि संग्रह में कमी और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाने के लिए धन्यवाद, सरकार ने अप्रैल के महीनों और उसके लिए जीएसटी संग्रह की जानकारी जारी नहीं की है। इससे पहले मार्च महीने के भीतर जीएसटी संग्रह घटकर 97,597 करोड़ रुपये पर आ गया था। हाल ही में, वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने बताया था कि जीएसटी संग्रह के आंकड़ों पर सही तस्वीर केवल 30 जून को उपलब्ध होने वाली है।

इसके लिए औचित्य की व्याख्या करते हुए, पांडे ने कहा, “जीएसटी रिटर्न जमा करने की तिथि बढ़ा दी गई है। हमने कहा है कि रिटर्न अक्सर जून तक जमा किया जाता है। पांच करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले करदाताओं को भी ओवरटाइम मिला है। उन्होंने कहा कि समय सीमा बढ़ाने के बाद, राजस्व संग्रह की सही तस्वीर 30 जून तक ही सामने आएगी।