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जीएसटी लागू होने के बाद रोजगार की मांग बढ़ी

जीएसटी लागू होने के बाद, रोजगार की मांग बढ़ी, सीआईसीयू युवाओं को टैली-ईआरपी 9 पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। जीएसटी के लागू होने के बाद, उद्योग के भीतर कर पेशेवरों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में, इस क्षेत्र के दौरान युवाओं के लिए नौकरियों में अंतहीन वृद्धि हुई है। हर उद्योग जीएसटी और डेटा प्रविष्टि के संदर्भ में तेजी से बढ़ा है।

इस अंतर को दूर करने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गिल रोड, चैंबर ऑफ कमर्शियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग (CICU) में स्किल डेवलपमेंट सेंटर में एडवांस लाइव ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया जा रहा है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलने की उम्मीद है।

बेसिक से एडवांस पर फोकस करें
यह सत्र टैली-ईआरपी 9 के मूल से उन्नत होगा। इसमें युवाओं को मैन्युअल अकाउंटिंग, टैली ईआरपी फीचर्स, टैली अकाउंटिंग वाउचर, टैली इन्वेंट्री वाउचर, जीएसटी बिलिंग, टीडीएस एंड टीसीएस, ऑर्डर प्रोसेसिंग, बीओएम, कागजी कार्रवाई के लिए और आउट ऑर्डर, पेरोल सिस्टम सहित महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस कोर्स के बाद, चैंबर से सुनिश्चित नौकरी मिलने पर भी काम किया जाएगा।

उद्योग के भीतर टैली और जीएसटी की मांग
सीआईसीयू के प्रिंसिपल उपकार सिंह आहूजा ने कहा कि टैली और जीएसटी को लेकर इंडस्ट्री के भीतर कई मांग हैं। उद्योग को इसके लिए भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में, इस तरह के पाठ्यक्रम उद्योग की मांग के लिए समय-समय पर अंतर्दृष्टि के लिए आयोजित किए जाते हैं। ताकि युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के साथ-साथ उद्योग की मांग अक्सर पूरी हो सके।

कंपोजिशन करदाताओं को राहत देने वाले जीएसटी, 17 लाख करदाता रिटर्न दाखिल करने के लिए तैयार होने जा रहे हैं
जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने कंपोजिशन टैक्सपेयर्स के लिए वार्षिक रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर -4 उपलब्ध कराया है, इसके साथ ही 17 लाख कंपोजिशन करदाता जीएसटी पोर्टल पर वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए तैयार होने जा रहे हैं। वर्ष 2018-19 के भीतर, रचना करदाता को जीएसटीआर -4 तिमाही के आकार को भरने के लिए मिला है, लेकिन वर्ष 2019-20 के भीतर, फॉर्म जीएसटीआर -4 को वार्षिक आधार पर भरना होगा। इस प्रकार, नाम एक होने के बावजूद, दोनों फॉर्म GSTR-4 एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिटर्न फॉर्म GSTR-4 भरने की अंतिम तिथि कर अवधि 2018-19 के भीतर 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा दी गई है। कंपोजिशन टैक्सपेयर्स के लिए फॉर्म GSTR-4 को तिमाही आधार पर भरना जरूरी था, लेकिन साल 2019-20 के लिए तिमाही आधार पर रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। फॉर्म GST CMP-08 में केवल एक बयान ही दर्ज किया गया है। वित्त वर्ष 2018-19 में वार्षिक रिटर्न के लिए फॉर्म GSTR-9A दाखिल करना वैकल्पिक था। वित्त वर्ष 2019-20 में नए फॉर्म GSTR-4 के भीतर वार्षिक रिटर्न भरना होगा