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हैंड सैनिटाइज़र बनाने वाले बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी कर रहे हैं! राजस्व विभाग ने दी चेतावनी

जीएसटी इंटेलिजेंस के महानिदेशक (डीजीजीआई) ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अल्कोहल-बेस्ड सांइटिज़ेर्स बनाने वाली कंपनियां बड़े पैमाने पर चोरी कर रही हैं।

कैसे हो रही है चोरी?
सभी या किसी भी प्रधान मुख्य आयुक्त और जीएसटी के मुख्य आयुक्तों को लिखे पत्र में, जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा है कि कुछ चीनी मिलें और डिस्टिलरी शराब आधारित हैंड सैनिटाइज़र का उत्पादन और प्रबंधन कर रही हैं। वे इस जीएसटी को HSN कोड 3004 में वर्गीकृत कर रहे हैं जो केवल 12 प्रतिशत जीएसटी को आकर्षित करता है, जबकि सैनिटाइज़र HSN कोड 3808 के अंतर्गत आता है जिसे 18 प्रतिशत जीएसटी आकर्षित करना चाहिए।

सैनिटाइजर पर 18 प्रतिशत का जीएसटी
जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट का कहना है कि चिकित्सा और चिकित्सीय उपयोग की वस्तुएं 12 प्रतिशत जीएसटी में आती हैं, जबकि फफूंदनाशक, कीटनाशक, बायोडीजल, आदि 18 प्रतिशत जीएसटी को आकर्षित करते हैं। सैनिटाइजर दूसरी श्रेणी में आता है। इस पत्र के दौरान, DGGI ने संकेत दिया है कि इस तरह से सैनिटाइज़र के मिसकैरेज के लिए जीएसटी की चोरी बड़े पैमाने पर हुई है। DGGI ने 62 निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं की भी पहचान की है जो इसे Amazon, Flipkart, Snapdeal, Paytm आदि के माध्यम से बेच रहे हैं।

सरकार आवश्यक वस्तुओं की सूची से भी दूर है
गौरतलब है कि सरकार ने मास्क और सैनिटाइज़र को आवश्यक सामानों की सूची से हटा दिया है। इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री (एआईएमईडी) ने खरीदार मामलों के विभाग के सचिव को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि देश के भीतर कोरोनोवायरस के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में, बाद के 6 महीनों के लिए आवश्यक वस्तुओं की सूची के भीतर 2-3 प्लाई मास्क रखे जाने चाहिए। हालाँकि, सैनिटाइज़र के बारे में एक समीक्षा की गई थी। लेकिन इस सिफारिश को दरकिनार करते हुए, सरकार द्वारा डोमिनियन डे पर एक प्रतिस्थापन सूची जारी की गई, जिसमें सैनिटाइज़र और मास्क शामिल नहीं थे।

देश के भीतर मास्क और सैनिटाइज़र की मांग जल्द से जल्द बढ़ गई क्योंकि कोरोनोवायरस संकट उत्पन्न हो गया। इसकी अंतर्दृष्टि, सरकार ने उन्हें मार्च में आवश्यक सामानों की सूची में शामिल किया, जब 100 एमएल सैनिटाइज़र के मूल्य को 100 रुपये से ऊपर नहीं बढ़ाने के लिए कहा गया था। किसी भी काले बाजार पर प्रतिबंध है आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल होने से।