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समय पर जीएसटी रिटर्न नहीं भरने पर व्यापारी को लेट फीस के साथ जुर्माना देना होगा

जीएसटी के भीतर की खामियां पहले से ही व्यापारियों को परेशान कर रही हैं। अब सरकार ने समय पर जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने पर जुर्माने की व्यवस्था की है। इसकी बदौलत व्यापारियों की बात और बढ़ सकती है। उन व्यापारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा जो वित्त वर्ष 2019-20 के लिए GSTR 9 और GSTR 9C रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं। व्यापारियों को भी रिटर्न भरने के लिए विलंब शुल्क लिया जाएगा।

31 दिसंबर, 2020 को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि थी, लेकिन इसे कोरोना के लिए 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। तब व्यापारियों को 28 फरवरी तक रिटर्न दाखिल करना था। 28 फरवरी को भी, व्यापारियों की एक संख्या में रिटर्न नहीं भरा जा सका। हालांकि, अब सरकार ने फिर से रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। जिले के भीतर जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों की राशि 7600 है। आंकड़ों को देखते हुए, 25 प्रतिशत व्यापारियों ने 28 मार्च तक रिटर्न दाखिल नहीं किया था। हालांकि तारीख बढ़ा दी गई है, लेकिन रिटर्न दाखिल न करने वाले व्यापारियों के खिलाफ भी तैयारी की जा रही है। 31 मार्च तक रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले व्यापारियों से जुर्माना वसूला जाएगा, साथ ही लेट फीस भी ली जाएगी।

व्यापारियों को फायदा कम, नुकसान ज्यादा

जीएसटी, व्यापारियों को लाभ कम, नुकसान ज्यादा है। जीएसटी में कई ऐसे प्रावधान हैं, जिसके दौरान व्यापारी उलझे हुए हैं। व्यापारी संगठन जीएसटी में सुधार की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। जो व्यापारी सही तरीके से काम करते हैं, उन्हें जीएसटी के प्रावधानों से अधिक परेशानी होती है। व्यवसायी कैसे या विपरीत पाते हैं। सरकार ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ाकर अच्छा किया है, लेकिन आवश्यकता यह है कि जीएसटी की कमियों को दूर किया जाना चाहिए

जीएसटी में कई पेंच

एक तरफ, कुछ व्यापारी जीएसटी की पेचीदगियों से परेशान हैं और कुछ शातिर व्यापारी हैं जो मुद्दों को भुनाने के लिए और सरकार को धोखा देते हैं।  धोखाधड़ी के बिलों के माध्यम से, कई व्यवसायी जीएसटी इनपुट में कमी का लाभ उठा रहे हैं जीएसटी में अभी भी सुधार की जरूरत है। ज्यादातर व्यापारी इसकी कमियों से चिंतित हैं। जीएसटी, व्यापारविदों के उत्पीड़न का एक स्रोत बन गया है। कोरोना युग के भीतर, रिटर्न दाखिल करने में सरकार द्वारा दी गई राहत अब व्यापारियों के लिए अधिक परेशानी होगी।

जिले के भीतर 7600 जीएसटी पंजीकृत व्यापारी हैं। अब तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख 28 फरवरी थी। व्यापारियों की एक बाहरी संख्या ने रिटर्न दाखिल नहीं किया। अब तारीख बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना जमा करने के साथ-साथ देर से फीस भी देनी होगी।