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सरकार का दावा – सैनिटाइज़र पर जीएसटी कम करने से आत्मनिर्भर भारत को नुकसान पहुँचा, जनता को ज्यादा फायदा नहीं हुआ

18 प्रतिशत गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) उपलब्ध सैनिटाइज़र पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच, वित्त मंत्रालय ने दावा किया है कि अगर यह कम हो जाता है तो इससे सरकार के आत्मनिर्भरता अभियान को नुकसान होगा और उपभोक्ता भी इसका नहीं ले पाएंगे।

  • 18% जीएसटी उपलब्ध सैनिटाइजर का शुल्क
  • कई लोग इस पर और निर्माताओं पर सवाल उठा रहे हैं
  • सरकार स्पष्टीकरण देती है, जीएसटी परिषद अपना निर्णय लेती है

वित्त मंत्रालय ने क्या कहा
वित्त मंत्रालय ने कहा, ‘अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइज़र पर जीएसटी दर के बारे में मीडिया के भीतर रिपोर्टें हैं। सैनिटाइज़र को साबुन, एंटी-बैक्टीरियल लिक्विड, डेटॉल आदि कीटाणुनाशक श्रेणी में रखा जाता है। विभिन्न वस्तुओं पर किस अनुपात पर जीएसटी लगाया जाना है, यह जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित किया गया है, जहां केंद्र सरकार और हर एक राज्य सरकारें मिलकर फैसला करती हैं।

यह वित्त मंत्रालय का तर्क है
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को स्पष्टीकरण देते हुए कहा, ” हैंड सैनिटाइजर जैसे केमिकल, पैकेजिंग मटीरियल आदि तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला स्टेपल 18 फीसदी जीएसटी को आकर्षित करता है। इसलिए सैनिटाइज़र पर जीएसटी दर कम करने से उल्टे ड्यूटी स्ट्रक्चर (इनवर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर) हो जाएगा और यह घरेलू निर्माताओं आयातकों को नुकसान पहुंचाएगा। जीएसटी दर को कम करने से इसका आयात सस्ता हो जाएगा। यह देश के आत्मनिर्भर भारत की नीति के खिलाफ हो सकता है। यही नहीं, अगर घरेलू निर्माताओं को रिवर्स टैक्स स्ट्रक्चर की समस्या है, तो अंततः उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा।

कठिनाई क्या है
गौरतलब है कि 18% जीएसटी उपलब्ध सैनिटाइजर लगाने की खबर के बाद हममें से कई लोगों ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। कुछ दिन पहले जीएसटी इंटेलिजेंस के महानिदेशक (डीजीजीआई) ने उत्पादों और सेवा कर (जीएसटी) के अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि शराब आधारित सैनिटाइज़र बनाने वाली कंपनियां बड़े पैमाने पर चोरी कर रही थीं। सभी या किसी भी प्रधान मुख्य आयुक्त और जीएसटी के मुख्य आयुक्तों को लिखे पत्र में, जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा है कि कुछ चीनी मिलें और डिस्टिलरी शराब आधारित हैंड सैनिटाइज़र का निर्माण और प्रबंधन कर रही हैं। वे इस GST को HSN कोड 3004 में वर्गीकृत कर रहे हैं, जो केवल 12 प्रतिशत GST को आकर्षित करता है, जबकि सैनिटाइज़र HSN कोड 3808 के अंतर्गत आता है, जिसे 18 प्रतिशत GST आकर्षित करना चाहिए।

सैनिटाइज़र एक महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है
इसके बाद, गोवा में स्प्रिंगफील्ड इंडिया डिस्टिलरीज की शिकायत पर, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के तहत प्राधिकरण के लिए बेंच ऑफ एडवांस रूलिंग (AAR) ने भी आदेश दिया कि GST पर 18% कर लगाया जाएगा। कंपनी का तर्क था कि उस पर 12 फीसदी जीएसटी लगाया जाना चाहिए। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि सैनिटाइज़र आवश्यक वस्तुओं में आता है, इसलिए जीएसटी को लागू नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन एएआर का कहना है कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सैनिटाइजर को एक महत्वपूर्ण वस्तु माना है, जीएसटी अधिनियम की छूट वाली वस्तुओं की श्रेणी को अलग रखा गया है और इसमें एक हैंड सैनिटाइज़र शामिल नहीं है।