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जीएसटी रिटर्न: टर्नओवर पर वार्षिक जीएसटी रिटर्न लेकिन 2 करोड़ जरूरी नहीं है

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जीएसटी रिटर्न

जीएसटी रिटर्न: टर्नओवर पर वार्षिक जीएसटी रिटर्न लेकिन 2 करोड़ जरूरी नहीं है

सीए इंस्टीट्यूट की दो दिवसीय ऑनलाइन जीएसटी कार्यशाला सिसाका शाखा की शुरुआत रविवार को हुई। प्राथमिक दिन पर, जीएसटीआर नाइन (GSTR Nine), वार्षिक रिटर्न पर चर्चा की गई थी। दिल्ली के सीए नव्या मल्होत्रा ने सीए के छात्रों को वार्षिक रिटर्न भरना सिखाया। वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर नौ रिटर्न में बदलाव के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020 है।

सरकार ने इसे व्यापारियों के लिए वैकल्पिक बना दिया है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए दो करोड़ का टर्नओवर, इसलिए यह व्यापारियों के लिए अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन GSTR-Nine को भरने के लिए दो करोड़ टर्नओवर होंगे। रिटर्न के भीतर दिए गए ज्ञान के टन को भी वैकल्पिक बनाया गया है, ऐसे में HSN ऑर्डर में आवक सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई के बारे में जानकारी देना आवश्यक नहीं है। आईटीसी के ज्ञान को अब इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस को साझा करने के बजाय कैपिटल इनपुट जोड़कर भी दिखाया जा सकता है। टर्नओवर को उस आंकड़े के भीतर भी दिखाया जा सकता है जो डेबिट और क्रेडिट नोट के बाद आता है। यह चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो करदाता को करनी चाहिए।

यदि वर्ष 2018-19 के लिए रिवर्स चार्ज पर कर छूट गया है या जमा नहीं किया गया है, तो इसे अभी भी पक्ष ब्याज के साथ जमा किया जा सकता है, आप अपना आईटीसी भी ले सकते हैं। प्रतियोगिता के व्यापारियों द्वारा की गई खरीद की जानकारी देना अब वैकल्पिक होगा। कार्यशाला में मुख्य अतिथि CIRC सिकसा के अध्यक्ष सीए अतुल अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद, तीन साल बीत चुके हैं, लेकिन बदलाव जारी है। हर किसी के लिए अपनी जानकारी सही रहना महत्वपूर्ण है। इस दौरान सिकसा अध्यक्ष दीपिका मित्तल, आगरा शाखा अध्यक्ष शरद पालीवाल, राकेश अग्रवाल, सौरभ सक्सेना, शिवम, आदि उपस्थित थे।

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