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जीएसटी के तहत धोखाधड़ी रोकने के लिए इसे बायोमेट्रिक सिस्टम से जोड़ने की तैयारी है

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जीएसटी के तहत धोखाधड़ी रोकने के लिए इसे बायोमेट्रिक सिस्टम से जोड़ने की तैयारी है

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केंद्रीय और राज्य कर अधिकारियों ने फर्जी कंपनियों द्वारा इनपुट क्रेडिट टैक्स के दावों को रोकने के लिए तत्काल तस्वीरों और बॉयोमीट्रिक्स का उपयोग करके ऑनलाइन पंजीकरण का सुझाव दिया है। सूत्रों ने कहा कि जीएसटी परिषद की कानून समिति, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के कर अधिकारी शामिल हैं, ने यह भी सुझाव दिया है कि आधार पंजीकरण को नए पंजीकरण के लिए चुना गया है तो भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि समिति ने सुझाव दिया है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) में नए पंजीकरण के लिए आधार जैसी प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसके तहत साइड फोटो और बायोमेट्रिक के साथ दस्तावेजों के सत्यापन द्वारा नए पंजीकरण किए जाते हैं। ऐसी सुविधाएं अक्सर बैंकों, डाकघरों और जीएसटी सेवा केंद्रों (जीएसके) में प्रदान की जाती हैं। एक सूत्र ने कहा कि जीएसके पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर नए पंजीकरण की सुविधा प्रदान कर सकता है। इसके अलावा, रजिस्ट्रार जो पंजीकरण के समय आधार प्रमाणीकरण का विकल्प नहीं चुनते हैं, उन्हें दो विश्वसनीय करदाताओं से सलाह के पत्र प्रदान करने की आवश्यकता होगी। सूत्रों ने कहा कि पंजीकरण के लिए दिए गए दस्तावेजों के विचार पर अगर रजिस्ट्रार भरोसेमंद श्रेणी में आता है, तो इसे अक्सर सात कार्य दिवसों में पंजीकृत किया जाता है। अगर रजिस्ट्रार भरोसेमंद श्रेणी में नहीं आता है, तो उसका सशर्त पंजीकरण 60 कार्य दिवसों में मिटा दिया जाएगा।

  • नए पंजीकरण के लिए आधार जैसी प्रक्रिया को अक्सर अपनाया जाता है
  • जीएसटी पंजीकरण में धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार जल्द ही सख्त कदम उठा सकती है

केंद्रीय और राज्य कर अधिकारियों ने फॉक्स कंपनियों के इनपुट क्रेडिट टैक्स के दावों को रोकने के लिए फोटो और बायोमेट्रिक का उपयोग करके ऑनलाइन पंजीकरण का सुझाव दिया है। जीएसटी पंजीकरण में धोखाधड़ी को रोकने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही सख्त कदम उठा सकती है।

सत्यापन के लिए आधार पंजीकरण से बचना होगा
जीएसटी परिषद की विधि समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि किसी भी नए पंजीकरण के लिए, आधार पंजीकरण की पसंद का चयन करने पर अनिवार्य भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए। नए पंजीकरणों की ब्रांडिंग के लिए आधार जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसके तहत नए पंजीकरण तत्काल फोटो और बायोमेट्रिक के साथ दस्तावेजों के सत्यापन के माध्यम से होते हैं।

पंजीकरण सुविधाएं अक्सर जीएसटी सेवा केंद्रों में पाई जाती हैं
जीएसटी सेवा केंद्रों (जीएसके), बैंकों, डाकघरों और पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीएसके) या आधार सेवा केंद्रों में ऐसी सुविधाएं अक्सर प्रदान की जाती हैं। GSK पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तरह काम करेगा। GSK पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर नए पंजीकरण की सुविधा प्रदान कर सकता है।

पंजीकरण में 60 दिन तक का समय लग सकता है
समय की प्रतिबद्धता के सुझाव के अनुरूप, जो पंजीकरण के समय आधार प्रमाणीकरण का विकल्प नहीं चुनते हैं, उन्हें दो विश्वसनीय करदाताओं से सलाह के पत्र देने की आवश्यकता हो सकती है। पंजीकरण के लिए प्रदान किए गए दस्तावेजों के विचार पर, यदि पंजीकरण भरोसेमंद श्रेणी में आता है, तो यह अक्सर 7 दिनों में पंजीकृत होता है। यदि पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति विश्वसनीय श्रेणी में नहीं आता है, तो उसका पंजीकरण कुछ शर्तों के साथ 60 दिनों में मिटा दिया जाएगा।

48 लोग गिरफ्तार
जीएसटी में जारी धोखाधड़ी को रोकने के लिए अब तक 48 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक महिला और तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) शामिल हैं। पिछले 10 दिनों के भीतर, 2,385 नकली संस्थाओं की पहचान करने के लिए, 648 मामले दर्ज किए गए हैं।

2018-19 और 2019-20 में, लगभग 35,000 डीलर ऐसे हैं, जिन पर 50 लाख रुपये (सालाना) से अधिक की जीएसटी देयता थी, लेकिन 99% से अधिक कर का भुगतान इनपुट कमी (आईटीसी) के माध्यम से किया गया था। इसके अलावा, पिछले 3 वर्षों के भीतर उन में से किसी भी रूप में कोई कर रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है। सरकार को अब इस तरह की धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना होगा।

इनपुट क्रेडिट टैक्स क्या है?
इनपुट क्रेडिट का अर्थ है उत्पादों की खरीद के समय चुकाया गया कर और आउटपुट पर कर का भुगतान करते समय, आप अपने इनपुट कर को समायोजित करेंगे, जिसे आपने उत्पादों को खरीदने के समय चुकाया है। कर उन उत्पादों पर देय है, जो सुनिश्चित बिल से खरीदे जाते हैं, जिस पर आपको जीएसटी रिटर्न भरकर इनपुट में कमी आती है।

उदाहरण से समझें: मान लीजिए कि आपने माल बनाने के लिए 100 रुपये का स्टेपल खरीदा है। इस पर 18% यानी 18 रुपये का कर लगेगा, इसलिए यह राशि बढ़कर 118 हो गई है। आपने वेंडर से 118 रुपए का पक्का बिल लिया। मतलब आपने 18 रुपये का जीएसटी जमा किया। अब अगर आप 150 रुपये में 100 रुपये का सामान बेचते हैं, तो आपके सामान पर 18% के हिसाब से 27 रुपये का टैक्स लगेगा। नियमानुकूल, वह ग्राहक 177 रुपये की रसीद लेगा, जिसमें से 27 रुपये का जीएसटी लगाया जाएगा। ऐसी स्थिति में, रिटर्न फाइलिंग के दौरान, आपके पास 9 रुपये की देयताएं होंगी, इस मामले के दौरान आपको 18 रुपये का इनपुट क्रेडिट मिलेगा क्योंकि आपने उत्पादों को खरीदते समय इसका भुगतान किया है।

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