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आज जीएसटी की तीसरी वर्षगांठ, जानिए क्या हैं इसके उद्देश्य और लाभ

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आज जीएसटी की तीसरी वर्षगांठ

आज जीएसटी की तीसरी वर्षगांठ, जानिए क्या हैं इसके उद्देश्य और लाभ

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देश के भीतर लागू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) को तीन साल पूरे हो गए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को ऐतिहासिक कर सुधार की दिशा में कर की यह नई प्रणाली लागू की थी, जो कर के मोर्चे पर सुधार का एक गंभीर कदम था। अपनी स्थापना के दौरान, जीएसटी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। हालाँकि, आमजन समय के साथ इसके लाभों को समझने लगे हैं।

यहां यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीएसटी एक ऐसा कर हो सकता है जो खरीदारों को सरकार पर भुगतान नहीं करता है। वे इसे विक्रेताओं को भुगतान करते हैं और ये निर्माता और विक्रेता तब सरकार को इसका भुगतान करते हैं।

जीएसटी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि खरीदार देश के भीतर कहीं भी एक समान कीमत पर माल का लाभ उठा सकता है। हालांकि, जीएसटी टैक्स-स्लैब में आने वाले उत्पाद इस लाभ में आते हैं। मुख्य लाभों में से एक इसके अतिरिक्त पारदर्शिता है, जो जीएसटी के साथ आता है। यह व्यापारियों के लिए व्यापार लेनदेन को आसान बनाता है क्योंकि उन्हें उपलब्धता श्रृंखला के साथ खरीदे जाने वाले सभी चीजों के लिए जीएसटी का भुगतान करने की आवश्यकता होती है।

जीएसटी के बाद, देश के भीतर कर फाइलरों की मात्रा बढ़ गई है। करोड़ों नवीनतम व्यवसायियों ने अपना पंजीकरण कराया है। हालाँकि, सरकार का संग्रह बहुत अधिक नहीं बढ़ा है। जब जीएसटी लागू हुआ, तो उम्मीद की गई थी कि प्रति माह 1.5 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह होगा। प्रयासों के बावजूद, जमाव लगभग एक लाख करोड़ रुपये की रही है।

जीएसटी के आने से व्यवसायियों को अपने आयकर रिटर्न को डिजिटल रूप से भरना होगा और इसलिए ग्राहकों को दिए गए बिल के भीतर जीएसटी का छोटा प्रिंट देने की आवश्यकता है। यह लाभ हुआ कि व्यापारियों द्वारा की गई चोरी पर अंकुश लगाया गया है।

जीएसटी सुविधा केंद्र
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