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आगरा के 28000 व्यापारियों ने जीएसटी रिटर्न दाखिल किया, अब जमा करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा

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आगरा के 28000 व्यापारियों ने जीएसटी रिटर्न दाखिल किया

आगरा के 28000 व्यापारियों ने जीएसटी रिटर्न दाखिल किया, अब जमा करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा

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आगरा में 5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले लगभग 28,000 व्यवसायियों ने उत्पादों और सेवा कर (जीएसटी) के 3 बी रिटर्न दाखिल किए। रविवार को इसे दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। देरी के मामले में सिर्फ लेट फीस और ब्याज का प्रावधान था।

5 जुलाई तक, मार्च 2020 की अवधि के लिए जीएसटी मासिक रिटर्न 3 बी था। इसके बाद 50 रुपये प्रतिदिन की लेट फीस और अधिकतम 500 रुपये का शुल्क लिया गया। इसके साथ, कर देय पर नौ प्रतिशत की गति से ब्याज भी था।

राज्य जीएसटी विभाग के अनुसार, उनके साथ लगभग 40 हजार डीलर पंजीकृत हैं। उसमें से 70 प्रतिशत यानी 28 हजार डीलरों ने रिटर्न दाखिल किया है। जबकि अप्रैल महीने के लिए रिटर्न भरने की तारीख 9 जुलाई है।

विलम्ब शुल्क
औसतन 28,000 डीलरों ने जीएसटी 3 बी रिटर्न दाखिल किया है। यह आंकड़ा पूरे डीलरों का 70 प्रतिशत है। शेष शुल्क वसूले जा रहे हैं। – राकेश श्रीवास्तव, अतिरिक्त आयुक्त ग्रेड -1 राज्य जीएसटी विभाग

नौ तारीखों का ख्याल रखें
मार्च 2020 की अवधि 5 जुलाई तक बताई जानी थी। अब इस महीने की 9 तारीख को अप्रैल महीने का रिटर्न मिलेगा। इसलिए, व्यवसाय के घंटे को सीमित करें – सीए सौरभ अग्रवाल, जीएसटी विशेषज्ञ।

 

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