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जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्य को 14 वीं किस्त 236.93 करोड़

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जीएसटी क्षतिपूर्ति

जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्य को 14 वीं किस्त 236.93 करोड़

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जीएसटी राजस्व पर पकड़ के लिए केंद्र सरकार द्वारा 14 वीं किस्त के कारण हरियाणा को 236.93 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है अब तक, हरियाणा को मुआवजा देने के लिए 3646.77 करोड़ की राशि जारी की गई है, जो अतिरिक्त ऋण के रूप में सकल घरेलू उत्पाद का 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त 4293 करोड़ हो सकता है।  केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जीएसटी मुआवजे को संतुष्ट करने के लिए राज्यों को 6000 करोड़ रुपये की 14 वीं किस्त जारी की।  राज्यों को जीएसटी राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए, वित्त मंत्रालय ने अब तक  23 राज्यों को 84 हजार करोड़ रु. दिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उधार के प्रकार के भीतर 106830 करोड़ रुपये की राशि को अलग से अनुमति दी जाने वाली है। इसमें से हरियाणा राज्य को चौदहवीं किस्त के रूप में रु .36.93 करोड़ रु की राशि भी राज्य को जीएसडीपी के 0.50 प्रतिशत के अतिरिक्त ऋण की अनुमति के अलावा जीएसटी राजस्व की क्षतिपूर्ति के लिए 3646.77 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

इसी तरह, जीएसटी राजस्व पर पकड़ बनाने के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य को इस किश्त के दौरान 169.26 करोड़ रुपये जारी किए गए, जिसके साथ वर्तमान राज्य को 1523.34 करोड़ रुपये जारी किए गए, जबकि 1792 छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद के लिए 0.50% मात्रा को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों की अनुमति दी। दूसरी ओर, मध्य प्रदेश को जीएसटी राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए, 3806.03 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और इस प्रकार 14 वीं किस्त के कारण 247.33 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी के विचार पर 4746 करोड़ रुपये उधार लेने की अनुमति दी गई है। यह ध्यान देने योग्य है कि केंद्र सरकार के विशेष उधार लेने वाली खिड़की के तहत, केंद्र सरकार को अब तक जारी 84 हजार करोड़ रुपये की राशि पर 4.7395 प्रतिशत की ब्याज दर का भुगतान करने की आवश्यकता होगी। जीएसटी को लागू करने में राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए, केंद्र सरकार अतिरिक्त रूप से अपने सकल घरेलू उत्पाद के 0.50 प्रतिशत की राशि के रूप में राज्यों को उधार लेने का विकल्प दे रही है। राज्य इसके लिए विकल्प -1 का चयन कर रहे हैं। इसके तहत अट्ठाइस राज्यों को 106830 करोड़ (राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद का 0.50 प्रतिशत) का अतिरिक्त उधार देने का प्रावधान किया गया है।

 

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