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जीएसटी पंजीकरण नियम अब लागू और कड़े होंगे, नकली चालान पर अंकुश लगाया जाएगा

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जीएसटी पंजीकरण नियम अब लागू और कड़े होंगे

जीएसटी पंजीकरण नियम अब लागू और कड़े होंगे, नकली चालान पर अंकुश लगाया जाएगा

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नई दिल्ली ने जीएसटी बिलों के बढ़ते मामलों का संज्ञान लेते हुए मध्य और इसलिए राज्यों ने सोमवार को इस विषय पर गहन चर्चा की। इस चर्चा के दौरान, जीएसटी प्रणाली को सरल बनाने और धोखाधड़ी करने वालों को रोकने के लिए जीएसटी पंजीकरण को सरल बनाने की विधि बनाने के लिए कहा गया था। जीएसटी परिषद की कानूनी समिति ने सोमवार को नकली बिलों से जुड़े धोखाधड़ी, जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया और अन्य कानूनी उपायों को और अधिक कठोर बनाने पर चर्चा की। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि इस युग में फेक बिलों के मामले को विनियमित करने के लिए जीएसटी अधिनियम के भीतर आवश्यक बदलावों की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई।

सूत्रों ने कहा कि माल और सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े कानूनों के तहत डीम्ड पंजीकरण से जुड़े प्रावधानों को अक्सर और कड़ा कर दिया जाता है। यह नकली डीलरों द्वारा ऐसे प्रावधानों के उपयोग को रोक सकता है।

सूत्रों ने कहा कि जीएसटी पंजीकरण के निलंबन या रद्द करने से जुड़े प्रावधानों को अक्सर धोखाधड़ी का पता लगाने और नकली जीएसटी बिल के माध्यम से ऐसा करने से रोकने के लिए सरल किया जाता है।

उन्होंने कहा है कि यह पता चला है कि करदाताओं की पहचान करने के लिए डेटा एनालिटिक्स तकनीक अभ्यस्त होने जा रही है, जिन पर धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल होने का संदेह भी हो सकता है। इसके बाद, पंजीकरण के निलंबन के माध्यम से ऐसे तत्वों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का अवसर है।

इसके बाद, क्षेत्र अधिकारी व्यवसायी के संचालन की सच्चाई को निर्धारित करने के लिए विस्तृत भौतिक और वित्तीय सत्यापन करेगा। इसके बाद, व्यवसायी को पंजीकरण का उपयोग करके फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाएगी, किसी भी मामले में चीजें वास्तविक पाई जाती हैं। इन विषयों से जुड़े तौर-तरीकों पर विस्तृत चर्चा के लिए कानूनी समिति 18 नवंबर को बैठक करेगी।

देश के भीतर जीएसटी के अशुद्ध चालान बढ़ रहे हैं। कर अधिकारियों ने हाल ही में देश के भीतर नकली चालान के खिलाफ एक विशाल अभियान चलाया था और 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

सरकार जल्द ही जीएसटी पंजीकरण के सिद्धांतों को कस सकती है। सरकार अपनी प्रक्रिया को ठीक करेगी और इसलिए इससे जुड़े कानूनी पहलुओं को क्रम में रखा जाएगा ताकि फ़ॉक्स इनवॉइसिंग का मामला अक्सर समाप्त हो जाए। बुधवार को इस मुद्दे पर जीएसटी काउंसिल की लॉ कमेटी का जमावड़ा बुलाया गया है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस मुद्दे पर अक्सर इसमें चर्चा की जाती है। स्रोतों के अनुरूप, फॉक्स इनवॉइसिंग के मामले को हरा देने के लिए, जीएसटी पंजीकरण के सिद्धांतों को अक्सर कड़ा किया जाता है।

फॉक्स चालान की समस्या बढ़ गई
देश के भीतर जीएसटी के अशुद्ध चालान बढ़ रहे हैं। कर अधिकारियों ने हाल ही में देश के भीतर नकली चालान के खिलाफ एक विशाल अभियान चलाया था और 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जुलाई 2017 में जीएसटी के लागू होने के बाद, नकली चालान एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आए हैं। विधि समिति इस समस्या को प्रभावित करने के तरीके पर चर्चा करेगी। यह माना जाता है कि इसे रोकने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को कड़ा किया जा रहा है।

सरकार धोखाधड़ी को विनियमित करने के लिए नए तरीके आजमाएगी
सूत्रों का कहना है कि सरकार इसे रोकने के लिए एक प्रतिस्थापन धन्यवाद का प्रयास कर सकती है। लॉ कमेटी फर्जी चालान के लिए कोई भी सजा लिख सकती है। समिति का कहना है कि इस तरह की समस्या को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने हैं ताकि धोखाधड़ी करने वालों को दंडित किया जा सके। इससे राज्य खजाने के खजाने पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है।

जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया अधिक कठोर होने जा रही है
जीएसटी पंजीकरण की विधि को कड़ा किया जा रहा है ताकि वास्तविक व्यापारियों को जीएसटी पंजीकरण में आसानी हो सके और अशुद्ध तत्व अक्सर इसके दायरे से दूर हो जाय। व्यवसायी और निगम जिनके पास वित्तीय डायरी नहीं है और न ही वे कर रिटर्न दाखिल करते हैं और न ही उन्हें भौतिक और वित्तीय सत्यापन की अवधि के माध्यम से यात्रा करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद ही जीएसटी पंजीकरण होना है।

जीएसटी सुविधा केंद्र
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