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जीएसटी से राहत का लाभ लें

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जिन लोगों ने जीएसटी लागू होने के बाद से रिटर्न नहीं भरा है, ऐसे लोग अब 500 रुपये की लेट फीस के साथ वह काम कर सकते हैं। लॉकडाउन के बाद, जीएसटी परिषद ने व्यवसायियों को एक मौका दिया है कि वे लोग भी रिटर्न भर सकते हैं, जिनका  जीएसटी पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। पहले पंजीकरण रद्द होने के एक महीने के भीतर रिटर्न जमा करने की सुविधा थी, लेकिन अब जीएसटी परिषद ने इसमें राहत प्रदान की है।

कमिश्नर सीजीएसटी ललन कुमार ने कहा कि जुलाई से सितंबर तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की बेहतर संभावना है। इसमें ट्रेडर्स जीरो रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। रिटर्न दाखिल करने के लिए लेट फीस 100 रुपये प्रतिदिन ली जाती थी, लेकिन जीएसटी काउंसिल ने रिटर्न दाखिल करने की शक्ति प्रदान की है क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद केवल 500 रुपये लेट फीस का भुगतान किया गया था। कुछ मामलों में, केवल 250 रुपये की लेट फीस लगने वाली है और इसलिए बाकी की छूट दी जाने वाली है।

उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद लगातार सरलीकरण कर रही है और सितंबर तक रिटर्न दाखिल करने वालों को राहत प्रदान की गई है। जुलाई 2017 से, जिन व्यापारियों ने किसी भी कारण से रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे अपना रिटर्न जमा कर सकते हैं।

आप मैसेज भेजकर भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
जिन व्यापारियों ने लॉकडाउन के भीतर कारोबार नहीं किया और न ही उत्पादन किया, वे शून्य का रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए जीएसटी काउंसिल ने एक आसान नियम बनाया है। बस GSTN नंबर दर्ज करें और 14409 पर शून्य (NIL) लिखें और आपका रिटर्न हो जायेगा। इसके लिए लॉगिन आईडी या किसी सलाहकार की भी आवश्यकता नहीं है। योजना से जुड़ी जानकारी के लिए, संजय प्लेस के कार्यालय या टेलीफोन नंबर 0562-2521185, 0562-2850292 पर सीजीएसटी अक्सर प्रतिबंधित है।

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