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हानिकारक सामान पर उपकर अक्सर बढ़ाया जाता है, पान मसाला-सिगरेट अक्सर महंगा होता है

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हानिकारक सामान पर उपकर अक्सर बढ़ाया जाता है

हानिकारक सामान पर उपकर अक्सर बढ़ाया जाता है, पान मसाला-सिगरेट अक्सर महंगा होता है

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माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद इस महीने संतुष्ट करने वाली है। जीएसटी परिषद की बैठक अक्सर अगस्त के किसी भी समय आयोजित की जाती है। इस बैठक का एकमात्र एजेंडा मुआवजे की जरूरतों को पूरा करने के उपायों पर होगा। इसके अलावा, बैठक के भीतर मुआवजा निधि का विस्तार करने के लिए तीन शीर्ष सुझावों पर बहस करने का अवसर भी है।

सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुछ राज्यों को जीएसटी परिषद की बैठक के भीतर खराब होने वाले सामान यानी हानिकारक के सामान पर उपकर बढ़ाने के प्रस्ताव पर बहस करने की संभावना है। पंजाब, छत्तीसगढ़, बिहार, गोवा, दिल्ली जैसे राज्य ऐसे हैं जो हानिकारक के सामान पर उपकर बढ़ाने का सुझाव देते हैं।

वर्तमान जीएसटी दर संरचना के अनुसार, कुछ हानिकारक सामान, जिसमें सिगरेट, पान मसाला और वातित पेय शामिल हैं, उपकर को आकर्षित करते हैं। हानिकारक के सामान के अलावा, कारों जैसे लक्जरी उत्पादों पर उपकर लगाया जाता है। वर्तमान में, पान मसाला 100 प्रतिशत उपकर को आकर्षित करता है और उपकर नियमों के अनुसार, उपकर अक्सर 130 प्रतिशत तक बढ़ाया जाता है। जो बताता है कि अगर जीएसटी परिषद यह निर्णय लेती है, तो पान मसाले पर 30 प्रतिशत उपकर की दर होगी।

इसी तरह, वातित पेय 12 प्रतिशत के उपकर को आकर्षित करते हैं और इसलिए कानून के भीतर उपकर की अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत है, इसलिए परिषद द्वारा निर्णय लेने पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त उपकर अक्सर जोड़ा जाता है। सिगरेट के लिए लगाया जाने वाला अधिकतम संभावित उपकर 290 प्रतिशत विज्ञापन वेलेरियन के साथ 4,170 रुपये प्रति हजार स्टिक है। वर्तमान में, सभी श्रेणियों की सिगरेट पर प्रति हज़ार स्टिक 4170 रुपये का बोझ होता है और यह केवल एक चयनित प्रकार की सिगरेट पर लगाया जाता है। उपकर प्रतिशत के संदर्भ में, केवल 36 प्रतिशत उपकर अब तक आकर्षित है।

यह देखते हुए कि जीएसटी परिषद के पास 254 प्रतिशत का और उपकर लगाने का विकल्प है। हालाँकि, यह अभूतपूर्व है कि परिषद किसी भी वस्तु पर उपकर को केवल एक अवसर पर ही अधिकतम सीमा तक बढ़ाती है।

 

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