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केंद्रीय और राज्यों पर जीएसटी

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केंद्रीय और राज्यों पर जीएसटी

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जीएसटी को जुलाई 2017 से लागू किया गया था, उनके अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को एक कर में मिलाकर, मध्य और इसलिए राज्यों के बीच आम सहमति बनी। जीएसटी लागू होने से, इस कर से पूरे राजस्व के दो बराबर हिस्से हैं, जिनमें से एक हिस्सा मध्य और इसलिए अन्य राज्यों से मेल खाता है।

वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राज्यों के बीच के कुल करों का हिस्सा तय होता है। वर्तमान में, यह हिस्सा 42 प्रतिशत है। यानी, पूरे जीएसटी प्राप्तियों में से 71 प्रतिशत राज्यों में शामिल हैं। जिस समय जीएसटी प्रणाली लागू की गई थी, उस समय राज्यों को अपने राजस्व में कमी की चिंता थी। इसलिए, कई राष्ट्र जीएसटी के कार्यान्वयन का विरोध कर रहे थे।

ऐसी स्थिति में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक फॉर्मूला लागू किया। जिसके अनुरूप, राज्यों ने करों से उत्पन्न आय का समर्थन किया, न केवल जीएसटी में राज्यों की हिस्सेदारी सुनिश्चित होने जा रही है, बल्कि उन्हें वर्ष में एक बार 14 प्रतिशत की वृद्धि की गारंटी भी दी जाएगी। ऐसी व्यवस्था पांच साल तक चलेगी।

केंद्र सरकार का मानना था कि जीएसटी महत्वपूर्ण कर सुधार है और इससे न केवल संग्रह में दक्षता बढ़ेगी बल्कि करों की चोरी भी रुकेगी। मूल्य वृद्धि (कैस्केडिंग प्रभाव) जैसी चीजें भी समाप्त हो जाएंगी, करों के लिए धन्यवाद। यानी कर आय बढ़ने के साथ उत्पादों की लागत में भी कमी आएगी। हालांकि जीएसटी को शांत होने में थोड़ा समय लगा।

सरकार को उम्मीद थी कि जीएसटी मासिक से प्राप्त होने वाली पूरी रसीदें न्यूनतम एक लाख करोड़ रुपये की होंगी, जबकि दिसंबर 2019 तक, जीएसटी के 30 महीनों में, 1 लाख करोड़ या उससे अधिक का जीएसटी केवल नौ महीनों में हासिल किया गया था। इसके कारण, विशेष रूप से वर्ष 2019 के भीतर, राज्यों की पुनःपूर्ति के लिए धन्यवाद, मध्य पर बोझ बढ़ गया। जीएसटी पर ‘उपकर’ लगाकर, मध्य ने राज्यों के नुकसान के लिए गठन का फैसला किया।

वर्ष 2017-18 में यह मुआवजा 41,146 करोड़ था और 2018-19 में यह 69,275 करोड़ था। हालांकि जीएसटी की विशिष्ट प्राप्ति वर्ष 2019-20 के भीतर एक लाख करोड़ के आसपास रही, लेकिन राज्यों का राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक था।

पिछले वर्ष का शेष अभी भी लंबित था कि नए वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले महीने से, जीएसटी प्राप्तियां कोविद -19 महामारी के कारण होने लगीं। अप्रैल में संपूर्ण जीएसटी प्राप्तियां 32,172 करोड़ रुपये, मई 62,152 करोड़, जून 90,917 करोड़, जुलाई 87,422 करोड़, अगस्त 86,449 करोड़ और सितंबर में 95,480 करोड़ रुपये रही।

लेकिन बीच के वादे के अनुरूप, राजस्व की हानि के बावजूद, मध्य राज्यों को क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार रहता है। चूंकि मध्य में भी राजस्व कम हो गया है, इसलिए वह खुद को इसके लिए तैयार नहीं कर पा रहा है। समान परिस्थितियों में, जीएसटी परिषद की एक सभा कोलंबस दिवस कायम रही, लेकिन इसे सर्वसम्मति से हल नहीं किया जा सका।

गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष के भीतर 2. 35 लाख करोड़ के राजस्व की कमी होगी। मध्य ने राज्यों को सुझाव दिया है कि उन्हें इस कमी को पूरा करने के लिए उधार लेना शुरू करना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर राज्यों की इस संबंध में कोई सहमति नहीं है। केंद्र सरकार ने राज्यों को दो विकल्प दिए हैं। एक, राज्य राजस्व के नुकसान को पकड़ने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये उधार लेगा और इसके मूलधन और ब्याज दोनों को भविष्य में ‘उपकर’ से लक्जरी वस्तुओं और गैर-मूल्यह्रास योग्य वस्तुओं पर लगाया जाएगा। दूसरा, राज्य पूरे नुकसान के लिए 2.35 लाख करोड़ रुपये उधार लेगा।

लेकिन इस स्थिति में, प्रिंसिपल को ‘सेस’ से मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन उन्हें खुद ब्याज का एक बड़ा हिस्सा चुकाने की जरूरत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अधिकांश राज्य उधार प्रक्रिया शुरू करने में सक्षम हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि अगर कोई राज्य ऋण देने की विधि शुरू करना चाहता है, तो न तो केंद्र सरकार और न ही जीएसटी परिषद इसे रोक सकती है।

जीएसटी काउंसिल के अनुसार, 21 राज्य जहां भाजपा या उनकी गठबंधन सरकारें केवल 1.1 लाख करोड़ के ऋण विकल्प को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। जबकि बाकी 10 राज्यों ने इसे खारिज कर दिया है। उन 10 राज्यों के वित्त मंत्रियों का तर्क है कि इस तरह का उधार विकल्प कानून के खिलाफ है क्योंकि यह राजस्व के नुकसान को पांच साल से अधिक दूर कर देगा, जो कि जीएसटी अधिनियम के खिलाफ है।

वर्तमान में, जब सभी प्रकार के राजस्व में कमी हो रही है और इसलिए केंद्र सरकार का राजस्व भी न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है, तो यह बीच से उम्मीद करना सही नहीं है कि राज्यों के राजस्व को अक्सर तुरंत मुआवजा दिया जाता है। अतीत के भीतर भी, राज्यों के जीएसटी के हिस्से का मुआवजा केवल ‘सेस’ के माध्यम से किया गया है। इस बिंदु पर, ऐसा करने में राज्यों के लिए कोई नुकसान नहीं होगा।

मध्य और इसलिए राज्यों के बीच बढ़ती असहमति के बीच, केंद्र सरकार ने एक घोषणा की है, जिसके अनुरूप राज्यों को बिना ब्याज के 12 हजार करोड़ रुपये का 50-वर्षीय ऋण उपलब्ध कराया गया है। जिसका उपयोग वे अपने राज्यों में लागत बढ़ाने के लिए करेंगे। लॉकडाउन के कारण उत्पन्न सभी स्थितियों और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव का एक साथ सामना करना होगा।

जीएसटी सुविधा केंद्र
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