बीमा प्रीमियम में वसूले गए जीएसटी पर इनपुट क्रेडिट का लाभ सभी उपयोगकर्ताओं को भी मिलेगा
दुनिया अभी तक दुनिया भर में महामारी कोरोना के संकट से उभर नहीं पाई है। यह ग्रह पर हर जगह लोगों पर अभूतपूर्व प्रभाव डालता है। इस बिंदु के दौरान, लोगों के बीच बीमा का महत्व बढ़ गया है। लोगों ने इसे आवश्यक निवेश के रूप में देखना शुरू कर दिया है। हालांकि, करदाताओं द्वारा भुगतान किए गए कर प्रीमियम के भुगतान के लिए धन्यवाद। लेकिन अगर प्रीमियम के भुगतान के लिए प्राप्त कटौती में न्यूनतम 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो देश के भीतर बीमा की पहुंच बढ़ जाएगी।
Covid-19 ने सभी कर्मचारियों के लिए बीमा अनिवार्य बनाने की आवश्यकता पैदा की है। बीमा उनके स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें विश्वास है कि यहां से हमें बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए एक मजबूत आधार मिलेगा। हमारे विचार में, कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम पर लगाए गए GST को कम किया जाना चाहिए। ग्रुप इंश्योरेंस कवर की खरीद पर जीएसटी चार्ज पर इनपुट में कमी आनी चाहिए। हालाँकि, वर्तमान GST कानून में कोई प्रावधान नहीं है।
यह एक बड़ा कदम होगा, अगर सरकार ने लोगों को स्वास्थ्य जांच पर टैक्स राइट-ऑफ के तहत प्रदान किए गए टीकाकरण का मूल्य शामिल किया। इसके साथ, बीमा न केवल नागरिकों और करदाताओं को समस्याओं से बचाएगा, बल्कि उनके कर के बोझ को भी कम करेगा।
भारत एक युवा आबादी वाला देश हो सकता है, जहां लोगों को बीमा की आवश्यकता होती है। अगर सरकार एक पॉलिसी खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो लोगों के पास अतिरिक्त धन बचा रहेगा, जिसे वे खर्च करने के लिए तैयार होने जा रहे हैं। जो लोग काम करते हैं या व्यवसाय करते हैं, वे अपनी आय को बचाएंगे क्योंकि बीमारियों, अस्पताल में भर्ती होने और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर होने वाले खर्च को बीमा की बदौलत बचाया जा सकता है। बीमा में चिकित्सा व्यय शामिल है।
जब लोगों के पास खर्च करने के लिए अतिरिक्त पैसा होगा, तो यह सरकार के खजाने में भी शामिल होगा। सरकार इन खर्चों पर अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से अधिक राजस्व जुटाने के लिए तैयार होने जा रही है।
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